Last Updated: September 22, 2026

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बिहार में SIR का पहला ड्राफ्ट जारी, ECI की वेबसाइट पर आज से सर्च करें अपना नाम

August 1, 2025

बिहार में SIR का पहला ड्राफ्ट जारी, ECI की वेबसाइट पर आज से सर्च करें अपना नाम

नेशनल डेस्क: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने एक अहम कदम उठाया। राज्य की संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद जारी इस ड्राफ्ट में राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट की नई जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर अहम घोषणा की है कि मतदाता अब 3 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकेंगे और अगर उनका नाम नहीं होगा तो वे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय तय किया है, ताकि राज्य के मतदाता और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें।

ईसीआई की वेबसाइट पर होगा नाम चेक करने का मौका

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि आज से बिहार के सभी नागरिक, जिनका नाम संशोधित वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा, वे अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 3 बजे से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपने नाम की जांच करनी होगी।

नए नियमों का पालन, डाटा की गहनता से जांच

चुनाव आयोग ने इस ड्राफ्ट लिस्ट में बदलाव करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए मतदाता जानकारी के गहन पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की फिजिकल और डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई गई है।

मुद्दा हल करने की पूरी प्रक्रिया

सभी दावे और आपत्तियों को सही तरीके से निपटाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और निर्वाचक निबंधन अधिकारी (EROs) को जिम्मेदार बनाया गया है। आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि सभी दावे और आपत्तियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा।

रिपोर्टिंग के लिए अहम तारीखें

दावे और आपत्तियों के लिए दी गई 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मतदाता का नाम गलती से सूची से बाहर न जाए। इस प्रक्रिया को चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है।

सुधार के लिए क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या इसमें कोई गलती है, तो आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद, निर्वाचन आयोग आपकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा और आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा।

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