Last Updated: October 10, 2026

Dainik Savera Times Logo

Bilkis Bano case : दोषियों को करना होगा सरेंडर, Supreme Court ने खारिज की याचिका

January 19, 2024

Bilkis Bano case : दोषियों को करना होगा सरेंडर, Supreme Court ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों द्वारा संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 4 से 6 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण के लिए 21 जनवरी की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदनों में कोई दम नहीं है।

11 में से 10 दोषियों द्वारा दायर आवेदनों में खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, वृद्ध और बीमार माता-पिता की देखभाल और आगामी फसल के मौसम जैसे कारण बताए गए हैं। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने इन आवेदनों को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की और रजिस्ट्री को न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति भुइयां की एक विशेष पीठ गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया।

इस विशेष पीठ ने पहले गुजरात सरकार द्वारा पारित “रूढ़िवादी और साइक्लोस्टाइल” छूट आदेशों को रद्द कर दिया था और 11 दोषियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें