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Stubble Burning Case : Supreme court ने पंजाब, हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार, शीर्ष अधिकारियों को किया तलब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकत्र्ताओं के खिलाफ मुकद्दमा नहीं चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को बुधवार को फटकार लगाई तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्तूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकत्र्ताओं के खिलाफ मुकद्दमा नहीं चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को बुधवार को फटकार लगाई तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्तूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उल्लंघनकत्र्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पराली जलाया जाना एक प्रमुख कारण है।

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