नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की मांग को लेकर आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से जवाब तलब किया है। टाइटलर के वकील ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 207 और सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया। सीबीआई के लोक अभियोजक ने उपरोक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा।