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कुंतल घोष के पत्र की संयुक्त जांच के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने किया कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख 

September 11, 2023

कुंतल घोष के पत्र की संयुक्त जांच के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने किया कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख 

कोलकाता: सीबीआई ने कुंतल घोष के पत्रों की संयुक्त जांच के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में, कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने कुंतल घोष के उन पत्रों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई और कोलकाता पुलिस) द्वारा संयुक्त जांच का आदेश दिया, इसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने उसी विशेष अदालत के न्यायाधीश के साथ ही एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजा था। अब सीबीआई ने विशेष अदालत के उस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में सीबीआई ने तर्क दिया है कि जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियां कुंतल घोष के पत्रों के मामले की जांच कर रही हैं, तो विशेष अदालत के संयुक्त जांच के आदेश का क्या औचित्य है? स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में आरोपी घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली गई है और मामले की सुनवाई 14 सितंबर को जस्टिस सिन्हा की बेंच में होगी। सीबीआई पहले ही तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष द्वारा दायर याचिका के संबंध में कोलकाता में प्रेसीडेंसी केंद्रीय सुधार गृह के अधीक्षक देबाशीष चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है।

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