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करूर भगदड़ मामले में CBI जांच के आदेश, पूर्व जज करेंगे जांच की निगरानी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करूर में हुई भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई से कराने के सोमवार को आदेश दिए, साथ ही सर्वोच्च कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी को जांच की निगरानी के लिए गठित समिति का प्रमुख नियुक्त किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 27 सितंबर को अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने और एसआईटी जांच का आदेश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन. सेंथिलकुमार की आलोचना भी की।

पीठ ने कहा, ‘जब घटना की जांच के अनुरोध वाली याचिकाएं मदुरै पीठ के समक्ष लंबित थीं, तब चीफ जस्टिस के आदेश के बिना मुख्य पीठ के एकल जज का याचिकाओं पर विचार करने का कोई तुक नहीं था।’ शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) और उसके सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही उनके खिलाफ टिप्पणियां की गईं। पीठ ने कहा, ‘एकल जज इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे या अदालत ने क्या सामग्री देखी, इसका भी कोई जिक्र फैसले में नहीं है। उक्त आदेश में केवल अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का जिक्र है।’

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