नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकद्दमों के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए पाया कि सीबीआई ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन यह रिकार्ड में नहीं है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अगली सुनवाई पांच अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने दलील दी कि मुकद्दमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्तूबर 2023 में चल रहा था। याचिकाकत्र्ता सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का जवाब दाखिल
