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छठी कक्षा को त्रि-भाषा नीति से इस साल छूट देने पर विचार करे सीबीएसई : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई से कहा कि वह इस अकादमिक सत्र के लिए छठी कक्षा के छात्रों को अपनी त्रि-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपलब्ध नहीं थीं।

फिर भी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी पीठ के सुझाव पर विचार करेंगे। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, ‘हम सब मिलकर बैठेंगे और फिर आपको सूचित करेंगे।’ याचिकाकर्त्ताओं में से एक के वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि छात्रों को आखिरकार परीक्षा देनी है और इससे उनके माता-पिता की चिंता बढ़ रही है। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें सीबीएसई की उस नीति को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 1 जुलाई से 3 भाषाएं (जिनमें 2 भारतीय भाषाएं शामिल हैं) पढ़ना अनिवार्य किया गया था।

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