3 साल की जेल और देना होगा इतना जुर्माना…रश्मिका के DeepFake वीडियो मामले पर केंद्र सख्त…जारी की एडवाइजरी

नेशनल डेस्क: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है और इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन करने के लिए कहा है।   केंद्र सरकार ने एक्ट्रेस.

नेशनल डेस्क: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है और इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन करने के लिए कहा है।

 

केंद्र सरकार ने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल होने का मामला गंभीरता से लिया है. इस संबंध में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन करने के लिए कहा है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी के मुताबिक, कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने पर तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

क्या है एडवाइजरी

नियमों के मुताबिक, शिकायत मिलने पर कंपनियों को 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होता है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रश्मिका के वायरल डीपफेक वीडियो पर निर्देश देते हुए कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी यूजर की ओर से कोई गलत सूचना पोस्ट न की जाए और रिपोर्ट किए जाने पर ऐसी सामग्री को 36 घंटों में हटा दिया जाए।

 

दरअसल, रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचाकर रख दिया। वीडियो को 14 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है।

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