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CJI सूर्यकांत ने INDIA गठबंधन को मिलने से किया इनकार, कहा- याचिका के जरिए आएं, आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

CJI Surya Kant

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CJI Surya Kant: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन द्वारा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक नियोजित मार्च से पहले बैठक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और उन्हें याचिका के माध्यम से अदालत का रुख करने की सलाह दी है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे पहले से ही विचाराधीन हैं और सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई हो रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत प्रशासनिक स्तर पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से इस तरह मुलाकात नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका की भूमिका याचिकाओं की सुनवाई करना और फैसले सुनाना है।

उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे “सभी के लिए चौबीसों घंटे खुले हैं” और यह “प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध” है।

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राहुल गांधी ने कहा यह मार्च भारतीयों का
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह प्रस्तावित मार्च “किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का है”। कांग्रेस नेता इस अभियान का दायरा बढ़ाना चाहते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार को SIR से लाभ हुआ है, जो विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

इंडी गठबंधन ने राष्ट्रपति से की मुलाकात
इंडी गठबंधन ने पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मांगों का एक चार्टर सौंपा था, जिसमें चुनावी सुधारों और कथित वोट हेरफेर से संबंधित चार प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया था। इनमें ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को निरस्त करना शामिल है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

विपक्ष ने SIR प्रक्रिया को तत्काल निलंबित करने और मतदाता सूची से हटाए गए सभी 13.3 करोड़ मतदाताओं को बहाल करने की भी मांग की है।

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कानूनी संरक्षण को साधा निशाना
इससे पहले रविवार को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 के कानून के तहत भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख और उसके सदस्यों को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह कानून पेश किया था।

चुनाव आयुक्त को दी गई छूट
उन्होंने कहा, “ऐसा माहौल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों को संरक्षण देने के लिए 2023 का अधिनियम लाया। उन्होंने जो छूट दी है, वह भारत के राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं दी जाती, लेकिन यह छूट केवल एक चुनाव आयुक्त को दी गई है।”

 

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