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कोयला घोटाला: निलंबित IAS साहू और अन्य को मिली अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली/रायपुर: उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 450 करोड़ से अधिक के कोयला लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया,व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इस संबंध में सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत.

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नयी दिल्ली/रायपुर: उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 450 करोड़ से अधिक के कोयला लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया,व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इस संबंध में सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की युगल पीठ ने कहा,“जांच की समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए और जल्दबाजी में जांच की मांग किए बिना हम याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। शीर्ष अदालत ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया, दीपेश टोंक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नाग, रोशन कुमार सिंह, समीर विश्नोई, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दी है।

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