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सरकार का बड़ा फैसलाः कुत्तों के काटने पर मिलेगा इतने लाख मुआवजा, जानें नियम

नेशनल डेस्क। देशभर में कुत्तों के काटने से मौत और गंभीर चोटों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर सरकारें और अदालतें पहले भी चिंता जता चुकी हैं। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने अब एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत कुत्ते के काटने से होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला लोगों को समय पर इलाज दिलाने और गंभीर मामलों में परिवारों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

 

चोट लगने पर भी मिलेगा मुआवजा
कुत्ते के काटने पर केवल मौत ही नहीं, बल्कि चोट लगने पर भी सरकार मुआवजा देगी। स्किन पर चोट / गहरे निशान / कई बार काटने पर 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें पीड़ित के इलाज के लिए 3,500 रुपये दिए जाएंगे और 1,500 रुपये सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को भेजे जाएंगे ताकि इलाज की प्रक्रिया सुचारू चले

 

यह कदम क्यों जरूरी था?

-देशभर में रोजाना कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं

-कई बार इलाज समय पर न मिलने से मौत भी हो जाती है

-सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी कुत्तों को टीकाकरण (Vaccination) करने का आदेश दिया था

-सरकार चाहती है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता मिले

 

हरियाणा में भी मिल रहा है मुआवजा
कर्नाटक से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का मुआवजा देने का फैसला किया था।

हरियाणा में मुआवजे की रकम इस तरह तय होती है

-10,000 रुपये प्रति दांत के निशान

-20,000 रुपये प्रति 0.2 सेमी घाव

-मौत होने पर अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाता है

हरियाणा सरकार ने जिलों में एक-एक समिति बनाई है जो आवारा पशुओं / कुत्तों से हुई दुर्घटनाओं के दावे की जांच करेगी। 120 दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच कर मुआवजे की सिफारिश करेगी। इसके बाद ही अंतिम मुआवजा मंजूर किया जाएगा।

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