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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर करें विचार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से सोमवार को कहा कि वे राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के पर विचार करें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एम सी मेहता द्वारा दायर याचिका से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से यह स्पष्ट है कि पटाखे पर प्रतिबंध से संबंधित उसके आदेश का पालन नहीं किया गया और दिवाली के आसपास पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ गईं।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर इस साल पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ अगले साल प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में लाएं। पीठ ने कहा कि इस बीच दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारी दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर भी फैसला लेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर को पार कर गई, क्योंकि पीएम 2.5 की सांद्रता का स्तर बढ़ गया। इस वजह से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई।

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