
अंबाला। थाना पंजोखरा के तहत पड़ने वाले खानपुर ब्राह्मणा में छह साल पुराने दीपक हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की कोर्ट ने मुख्य फैसला सुनाया।
अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरोपी हरनीप उर्फ नीपू को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले में नामजद अन्य चार आरोपियों विकास, कृष्ण, अतुल कुमार और टिंकू को संदेह के आधार पर बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी अमित कुमार की पहले ही मौत हो चुकी है, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोषी ने एक निर्दोष युवक की गोली मारकर हत्या की है।
यह वारदात 19 जुलाई 2020 की सुबह करीब 10:45 बजे हुई थी। गांव खानपुर ब्राह्मणा का रहने वाला दीपक अपने खेत से चारा लेकर घर लौट रहा था। जब वह गांव के ही इकबाल के मकान के पास पहुंचा, तभी काले कपड़ों में आए एक युवक ने उस पर देसी कट्टे से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली दीपक के सीने के दाहिनी तरफ लगी और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई रमेश कुमार की शिकायत पर पंजोखरा पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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