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ओडिशा में सतर्कता मामलों में एक ही दिन में 14 आरोपी दोषी करार

Convicted in Vigilance Cases : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पांच पूर्व सरपंचों, दो सहायक अभियंताओं (एई), एक लेखाकार, एक कर संग्रहकर्ता और पांच अन्य सहित 14 आरोपियों को शनिवार को विभिन्न सतर्कता मामलों में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

इन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामलें थे। मयूरभंज जिले के उदाला ब्लॉक के पांच पूर्व सरपंचों और एक विद्युत आपूर्तिकर्ता को सतर्कता भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था। उन पर ओडिशा विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (पी.सी.) अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी)(डी) और धारा 409, 468, 477-ए और 120 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, बारीपदा ने सभी दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

एक अन्य मामले में, एक पूर्व सहायक अभियंता (आईटीडीए, चंपुआ, क्योंझर), एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता (आईटीडीए, चंपुआ, क्योंझर), एक सहायक अभियंता (सिविल, महानदी उत्तर डिवीजन, जगतपुर, कटक), और एक निजी व्यक्ति पर पी.सी. की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(सी)(डी) के तहत दर्ज आरोप लगाया गया था। इन पर क्योंझर जिले के चंपुआ ब्लॉक में ‘‘मेरमेडा नाला पर पीसीबी का निर्माण’’ नामक एक परियोजना के निष्पादन के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला था।

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