Site icon Dainik Savera Times

Haryana : तलाक से इनकार करने पर मारा था पत्नी को, अब दोषी करार

court

court

जगाधरी। पति को तलाक देने से इनकार करने का खामियाजा पत्नी को जान देकर चुकाना पड़ा। इस मामले में अदालत ने रुल्लाखेड़ी निवासी पति राजेश को दोषी करार दिया है। अदालत आज फैसला सुनाएगी।

सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था राजेश

थाना सदर जगाधरी पुलिस ने आठ अगस्त 2023 को अंबाला के गांव खतौली निवासी प्रवीण की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता प्रवीण ने बताया था कि उसकी बहन नरेश देवी की शादी वर्ष 2004 में राजेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही राजेश अक्सर उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। दोनों अंसल टाउन में किराये के अलग-अलग क्वार्टर में रह रहे थे, जहां राजेश सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था।

साली बोली- काट दी थी पत्नी की गर्दन

प्रवीण के अनुसार आठ अगस्त को उन्हें सूचना मिली कि राजेश ने उसकी बहन की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। जब वे मौके पर पहुंचे तो नरेश देवी का शव कमरे के अंदर पड़ा था और पुलिस ने आरोपित को मौके से ही पकड़ लिया था। जांच के दौरान सामने आया था कि राजेश अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, लेकिन नरेश देवी इसके लिए तैयार नहीं थी।

तलाक की बात करने पर हुई थी कहासुनी

सात अगस्त की शाम को वह पत्नी के पास तलाक की बात करने गया था, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद वह वापस लौट आया लेकिन जब आठ अगस्त को वह फिर से पत्नी के क्वार्टर पर पहुंचा और गुस्से में आकर चाकू से गर्दन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने सभी सुबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।

Also Read :

Exit mobile version