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Cooperative Bank Embezzlement Case : 3 आरोपियों को आर्थिक अपराध शाखा की हिरासत में भेजा

Cooperative Bank Embezzlement Case : मुंबई की एक अदालत ने 122 करोड़ रुपये के न्यू इंडिया सहकारी बैंक गबन मामले में मुख्य आरोपी हितेश मेहता की पुलिस हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन को भी 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिन्हें शुक्रवार.

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Cooperative Bank Embezzlement Case : मुंबई की एक अदालत ने 122 करोड़ रुपये के न्यू इंडिया सहकारी बैंक गबन मामले में मुख्य आरोपी हितेश मेहता की पुलिस हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन को भी 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिन्हें शुक्रवार देर रात हिरासत में लिया गया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। बैंक के महाप्रबंधक और अकाउंट विभाग के प्रमुख मेहता पर अलग-अलग समय पर बैंक की तिजोरी से 122 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है।

मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश

उन्हें रियल एस्टेट डेवलपर धर्मेश पौन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें उन्होंने बैंक से कथित रूप से गबन किए गए कुछ पैसे दिए थे। मेहता, पौन और भोआन को यहां एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में और जांच की आवश्यकता है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि मेहता और पौन का भोआन से आमना-सामना कराना होगा। हितेश मेहता की ओर से पेश हुए वकील करण मेहता ने कहा कि उनके मुवक्किल की भूमिका की जांच पूरी हो चुकी है। वकील ने अदालत से कहा कि दस्तावेजों से संबंधित जांच में उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मेहता, पौन और भोआन को 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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