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अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रोकने संबंधी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज की

वाराणसीः वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञनवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सव्रेक्षण (एएसआई) के चल रहे वैज्ञनिक सव्रेक्षण को रोकने का अनुरोध करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्र ने बताया कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर कहा कि सव्रेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर किया जा रहा है, इसलिए इस मामले में इस न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

मिश्र ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि सव्रेक्षण निर्धारित नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए सव्रेक्षण रोका जाना चाहिए। जिला न्यायाधीश ने इस पर कहा,‘‘ मुकदमे के वादियों पर कोई नयी शर्त नहीं थोपी जा सकती। भारतीय पुरातात्विक सव्रेक्षण विभाग कोई निजी संस्था नहीं है। वह सरकारी काम कर रही है। सव्रेक्षण का खर्च देने के लिए बाध्य करना सही नहीं है।’’ अदालत ने इस याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया।

मिश्र ने बताया कि अदालत ने ज्ञनवापी परिसर में सील किए गए वजू खाने का सव्रेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को याचिका की प्रति सौंपी गईं और अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है। एएसआई यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञनवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञनिक सव्रेक्षण कर रही है।

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