हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने मोनू मानेसर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

गुरुग्रामः गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को अदालत ने गुरुग्राम में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में चार दिन की हरियाणा पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फरवरी की शुरुआत में पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू मानेसर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307 और 201 आईपीसी.

गुरुग्रामः गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को अदालत ने गुरुग्राम में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में चार दिन की हरियाणा पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फरवरी की शुरुआत में पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू मानेसर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307 और 201 आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया था। पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर वापस हरियाणा लेकर आई है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मोनू मानेसर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

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नूंह हिंसा के मामले में 11 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर को गिरफ्तार किया था, और नूंह कोर्ट में पेश करने के बाद राजस्थान पुलिस ने उसे नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में प्रोडक्शन रिमांड पर ले लिया था। तब से मोनू राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था।पटौदी कोर्ट ने भरतपुर जेल अधीक्षक को उसे 25 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन वारंट आने तक मोनू को भरतपुर से अजमेर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके चलते 25 सितंबर को हरियाणा पुलिस मोनू को पटौदी कोर्ट नहीं ला सकी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने दोबारा कोर्ट से 7 अक्टूबर के लिए मोनू मानेसर का प्रोडक्शन वारंट मांगा।

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