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गुजरात के पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा को 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सज़ा

गुजरात: गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2004 के भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने शर्मा को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने.

गुजरात: गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2004 के भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने शर्मा को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ के लिए कदाचार का दोषी पाया। वर्तमान में उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित बारह एफआईआर दर्ज हैं।

इससे पहले 2023 में, उन्हें कच्छ जिले के भुज में एक जेल के भीतर मोबाइल फोन रखने की घटना के लिए एक महीने की जेल की सजा मिली थी।

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