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दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र पर सुनवाई स्थगित की

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 9, 10 और 11 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने सिंह की ओर से दलील सुनने के बाद कहा,“बचाव पक्ष के वकील ने आवेदन में उल्लिखित उक्त दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी आज ही आईओ से लेने का वादा किया है। तदनुसार निर्देश दिया गया कि बचाव पक्ष के वकील के वचन के साथ, उक्त आवेदन का निपटारा किया जाता है।”

अदालत ने कहा,“अनुरोध पर, मामले को 09 अगस्त 10 एवं 11 अगस्त को आरोप पर बहस के लिए रखा गया है।” सिंह के वकील ने आवेदन दायर करने के बाद कहा कि दिए गए दस्तावेज पूरे हैं। हालाँकि कुछ दस्तावेज़ हैं, जिनमें से उन्होंने एक बेहतर प्रतिलिपि की मांग की। एसीएमएम अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सिंह और उनके सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया और 20 जुलाई को पेश होने के बाद 25,000 रुपये के निजी मुचलके भरने की शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद, 15 जून को सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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