नेशनल डेस्क: बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क, गली और खुले स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल सरकार द्वारा तय और वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर लोगों को नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बकरीद के दौरान गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। किसी भी सड़क, गली या सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के बाद जानवरों का कचरा, खून या अवशेष नालियों, सीवर या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
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अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
इससे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशु क्रूरता से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल अधिकृत स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री को भी गैरकानूनी बताया गया है। ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
कानून तोड़ने वालों पर दर्ज होगा केस
सरकार ने कहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। अवैध बूचड़खानों, गलत तरीके से पशुओं के परिवहन और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी के मामलों में आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे।
संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई जाएगी निगरानी
दिल्ली सरकार ने पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कहीं अवैध कुर्बानी या पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें।
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