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दिल्ली गुरुद्वारा समिति ने नागरिकता संशोधन कानून लागू का किया स्वागत

नयी दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने का स्वागत किया है और कहा है कि इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान तथा अन्य देशों से आये अल्पसंख्यक परिवारों खासकर सिखों, हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाइयों को बड़ा फायदा मिलेगा। समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि जब इस अधिनियम का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो समिति ने इसमें सिखों का नाम शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए थे। अधिनियम से इन सिख परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और विशेषकर अफगानिस्तान में सिख परिवारों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। सिखों की हत्याएं की जा रही हैं, सिख धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और परिवारों को लूटा गया। उन्होंने कहा कि हम पिछले दिनों ऐसे तमाम परिवारों को देश ले आए, लेकिन ये परिवार न तो यहां अपना कारोबार कर पा रहे थे और न ही उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही थीं। अब यह अधिनियम लागू हो जाने से परिवारों को नागरिकता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी और ये परिवार अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकेंगे और उनके बच्चे भी घर बसा सकेंगे तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि समिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आभारी हैं जिनके प्रयासों से यह कानून लागू हो सका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दिल्ली समिति की ओर से पूर्ण सहयोग देंगे ताकि इन सिख परिवारों को नागरिकता सहित अन्य सुविधाएं मिल सकें।

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