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अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने अग्निपथ को सीधे तौर पर चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा पिछले कुछ विज्ञपनों के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्हें अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद रोक दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि जून 2021 में सशस्त्र बलों में अन्य सभी र्भितयों को रोकने और उन्हें रद्द नहीं करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्योंकि तब तक अग्निपथ योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना को इस साल जून में अंतिम रूप देकर आधिकारिक राजपत्र के जरिए अधिसूचित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार को 23 दिसंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद अदालत में शीतकालीन अवकाश होगा।

इस साल 14 जून को शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवकों की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की उम्र के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। चार साल के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा प्रदान करने का मौका दिया जाएगा। योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में सरकार ने साल 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी थी।

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