Last Updated: October 6, 2026

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CJP के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

June 5, 2026

CJP के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 6 जून को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर कानून-व्यवस्था की चिंता जताई गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए या मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। याचिका में कहा गया था कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया और प्रदर्शन को रोकने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया।

कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन फिलहाल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए आयोजकों को संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से जरूरी अनुमति लेनी होगी तथा सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले पर आगे उचित समय पर विचार किया जा सकता है। वहीं प्रशासन और पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

बता दें राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर लंबे समय से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाएं।

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