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लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली सर्विस बिल, अमित शाह बोले- इस सदन को कानून बनाने का अधिकार

दिल्ली सरकार से जुड़ा सर्विस बिल लोकसभा में पेश किया गया। बिल पर कल बहस होगी। बिल पेश होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है. दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा है कि यदि केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकता है। गृहराज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने इसे लोकसभा में पेश किया, जिसका अधीर रंजन चौधरी ने विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। ये बिल अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में दिल्‍ली सेवा बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने इसे संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज करार दिया है।

आम आदमी पार्टी ने इस बिल के विरोध के लिए कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मांगा था। बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, “दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही’ स्थापित करेगा. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सभी सदस्य तथा संविधान का सम्मान करने वाले सदस्य दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे.”

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