Last Updated: September 25, 2026

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छुट्टी के साथ-साथ वेतन भी…, ECI ने इन राज्यों में किया पेड लीव का ऐलान

April 3, 2026

छुट्टी के साथ-साथ वेतन भी…, ECI ने इन राज्यों में किया पेड लीव का ऐलान

ECI Announces Paid Leave: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि इस महीने होने वाले आगामी आम चुनावों और उपचुनावों के मतदान के दिनों में, दैनिक वेतन भोगी और कैज़ुअल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा। एक प्रेस नोट में, ECI ने कहा, “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, या किसी संसदीय क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।”

इस दिन होंगे चुनाव

इस घोषणा में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव, और छह राज्यों (गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा) की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव शामिल हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए 9 अप्रैल को, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल के लिए 23 अप्रैल (पहला चरण) और 29 अप्रैल (दूसरा चरण) को मतदान होगा।

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उल्लंघन करने वाले को लगेगा जुर्माना

आयोग ने आगे कहा कि मतदान के दिन वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बयान में कहा गया, “इस सवैतनिक अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने का पात्र होगा।” आयोग ने आगे स्पष्ट किया, “मतदाता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं जहाँ मतदान होने वाला है, वे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।”

निर्देशों का कड़ाई से पालन के निर्देश

ECI ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बयान में आगे कहा गया, “संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से और सुविधापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।” इस बीच, आगामी विधानसभा और उपचुनावों के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाने निर्धारित हैं।

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