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ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी जांच में करीब 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने धन शोधन जांच के तहत आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लाभकारी स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनियों की करीब 7.44 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं। संघीय जांच एजैंसी ने एक बयान में कहा कि उसने अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है। यह जांच जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के एक कथित मामले और आय से अधिक संपत्ति रखने के एक अलग मामले से संबंधित है। धन शोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी और आरोपपत्र से उत्पन्न हुआ है। जैन पर 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति ‘अíजत’ करने का आरोप है। ईडी ने 2022 में जैन की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।

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