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जेल वार्डर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट

Ex-Agniveers Get Reservation in Jail Warden Recruitment : चंडीगढ़। प्रशासन ने जेल वार्डर भर्ती नियमों में संशोधन कर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और आयु सीमा में राहत देने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत पहले चंडीगढ़ के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को भी मौका दिया जाएगा।

पहले चंडीगढ़ के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता: नए भर्ती नियमों के अनुसार जेल वार्डर के आरक्षित पदों पर सबसे पहले चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। यदि यहां के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो इन पदों पर पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी एक्स–अग्निवीरों की भर्ती की जा सकेगी। इससे तीनों क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रशासन के नए प्रावधानों के तहत पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच में शामिल उम्मीदवारों को पांच साल की राहत दी जाएगी।

खास बात यह है कि यह छूट एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को पहले से मिलने वाली आयु सीमा की छूट के अतिरिक्त होगी। इससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भी फायदा मिल सकेगा। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने 27 अक्टूबर को इस संबंध में फैसला लिया था। इसके बाद जेल वार्डर भर्ती के नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए प्रावधानों के लागू होने से आगामी भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिल सकेगा।

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