अंबाला। शहर नगर निगम में मतदान हो गया है। बुधवार को परिणाम आना है। यहां मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और आजाद प्रत्याशी के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला। ये खींचतान मतदान होने के बाद भी जारी है।
जानिये, हाईकोर्ट ने क्या दिए आदेश
बता दें कि कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी के नामांकन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की डबल बैंच ने इस मामले को सोमवार को सुना। कांग्रेस प्रत्याशी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पहले जिला जज के यहां याचिका लगाने को कहा है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम आने के बाद वे इस मामले पर फैसला देंगे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार अगर किसी को नामांकन से जुड़ी समस्या है ताे वह पहले जिला जज के यहां याचिका लगाए।
प्रत्याशी पर जानकारी छिपाने का है आरोप
हाईकोर्ट चुनाव आयोग के मामले में प्रक्रिया के दौरान सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि अक्षिता सैनी ने अपने परिवार से जुड़ी जानकारी छिपाई है। रिटर्निंग अफसर ने इस बात को दरकिनार किया और इसे एक क्लेरिकल त्रुटि माना था।
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