नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के जुर्म में दो लोगों को चार वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के जुर्म में शुक्रवार को दो लोगों को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार जिला अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को.

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के जुर्म में शुक्रवार को दो लोगों को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार जिला अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि उसकी बहन एक र्निसंग कालेज के छात्रावास में रह कर पढ़ाई करती है और 10 अक्टूबर 2015 को शाम लगभग छह बजे वह घर आने के लिए पट्टी कस्बा के ढखवा चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी। शिकायत में कहा गया कि तभी एक टैम्पो वहां पहुंचा जिसमें छात्रा बैठ गयी। कुछ दूर जाने के बाद चालक सोनू सरोज व एक अन्य युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ शुरू कर दी और इसका विरोध करने पर उन्होंने छात्रा मारपीट की और उसे टैम्पो से धक्का दे कर नीचे गिरा दिया।

शिकायत के अनुसार इस वाहन से गिरने से छात्रा बेहोश हो गयी, एक महिला ने छात्रा के परिजन को घटना की सूचना दी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनू सरोज और दीपू सरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ग्यारह-ग्यारह हजार रूपये का अर्थदण्ड की लगाया।

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