Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

Gautam Adani और Rajesh Adani बाजार विनियमन ‘उल्लंघन’ के मामले में बरी

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी को करीब 388 करोड़ रुपए के बाजार विनियमनों के कथित उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 2012 में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और इसके प्रवर्तकों गौतम अदाणी और राजेश अदाणी के खिलाफ मामला शुरू किया था। जांच निकाय ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था।

दोनों उद्योगपतियों ने 2019 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उन्हें मामले से बरी करने से इंकार कर दिया गया था। जस्टिस आरएन लड्ढा की हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों को मामले से बरी कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया।

Exit mobile version