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Ghazipur : गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा

गाजीपुरः उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने gangster act के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार (26 अक्टूबर) को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था। वहीं बता दें कि साल 2010 में करंडा थाने में दो मामलों में गैंग चार्ट बनाए जाने के बाद लगाए गए gangster act के मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं. जबकि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं।

ये है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी पर करंडा थाना क्षेत्र में साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इस केस में की चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट की ओर से इस बड़ी सजा का ऐलान किया गया है।

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