Last Updated: November 6, 2026

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ब्‍यॉयफ्रेंड के फोन से अपनी फोटो डिलीट करना चाहती थी लड़की, गैलरी देख फूले हाथ-पांव…मिलीं 13,000 अश्लील तस्वीरें

November 30, 2023

ब्‍यॉयफ्रेंड के फोन से अपनी फोटो डिलीट करना चाहती थी लड़की, गैलरी देख फूले हाथ-पांव…मिलीं 13,000 अश्लील तस्वीरें

नेशनल डेस्क: टेक्नॉलॉजी ने आज जहां लोगों की लाइफ को आसान बना दिया है वहीं मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब आपकी निजी जिंदगी पर भी हर किसी की नजर रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड पर काफी विश्वास किया था लेकिन उसे उसपर कुछ शक हुआ तो लड़के ने उसका फोन खंगाला जिसे देखकर वह दंग रह गई। दरअसल लड़के के फोन में उस लड़की समेत करीब 13,000 महिलाओं की अश्लील फोटो थीं।

 

जानिए पूरा मामला

22 साल की लड़की बेंगलुरु में एक बीपीओ में काम करती है। वह अपने ऑफिस में ही काम करने वाले 25 साल के आदित्य संतोष नाम एक युवक के साथ रिश्ते में थी। रिलेशनशिप के दौरान आदित्य ने उसकी कुछ निजी तस्वीरें ले ली थीं। दोनों करीब चार महीनों तक रिलेशन में रहे। किसी बात को लेकर दोनों अलग हो गए थे। लड़की अपनी फोटो लड़के के फोन से डिलीट करना चाहती थी, इसलिए उसने बगैर लड़के की जानकारी के फोन उठाया और जैसे ही उसने गैलरी ओपन की तो उसके होश उड़ गए। क्योंकि गैलरी में उसके और अन्य महिलाओं की करीब 13 हजार न्यूड फोटोज थीं।

 

इसके बाद लड़की ने अपने दफ्तर में 20 नवंबर को सभी लोगों को इसके बारे में बताया। बीपीओ की लीगल हेड ने आदित्य के खिलाफ 23 नवंबर को साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कंपनी में काम कर रहीं अन्य महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर कंपनी की भारत प्रमुख ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि इससे अन्य महिलाओं पर भी असर पड़ सकता था। हालांकि, उसने दफ्तर में किसी भी अन्य महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके मंसूबों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर फोटो लीक हो जाते, तो वे सदमे में आ जातीं।

 

पूछताछ में यह बोला आरोपी

पुलिस अधिकारी ने भी बताया है कि आदित्य के खिलाफ पुलिस एक्शन लिया गया है और उसे दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उसने कबूल किया है कि उसे ऐसा करने में मजा आता था। पुलिस अब आदित्य की कॉल डिटेल चैक कर रही है कि उसने किसी महिला को कभी ब्लैकमेल तो नहीं किया या आरोपी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल तो नहीं की हैं। पुलिस ने IT अधिनियम की धारा 67 और 67 (ए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी।

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