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सरकार ने अरुणाचल और नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ाया

September 27, 2023

सरकार ने अरुणाचल और नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ाया

कोहिमा: गृह मंत्रलय (एमएचए) ने अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफ्सपा यानी सश बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, (एएफएसपीए) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।गृह मंत्रलय ने एक अधिसूचना में कहा कि नगालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में अफ्सपा को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

अफ्सपा का विस्तार मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोचुंग-क, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी सी पुलिस स्टेशनों, लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशनों, घटाशी, पुघोबोटो, सातखाजुन्हेबोटो जिले में सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन में भी किया गया।

एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रलय ने कहा कि अधिनियम, जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जिले और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र।

पूवरेत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के साथ एक ऐतिहासिक कदम में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर के कई क्षेत्रों में अफ्सपाके तहत अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया।इसे 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1980 के दशक में मिजोरम से हटा लिया गया था।पूवरेत्तर क्षेत्र के अधिकांश राजनीतिक दल, कई गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा ‘गलत पहचान‘ के एक मामले में 14 लोगों की हत्या और 30 अन्य के घायल होने के बाद मांग तेज हो गई।

 

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