यूपी डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब महिलाएं 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट पा सकेंगी। आइये जानते हैं इस खबर को विस्तार से…
पहले क्या नियम था?
अब तक महिलाओं को सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलती थी। यानी अगर कोई महिला 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदती थी तो उसे 7% की जगह 6% स्टांप ड्यूटी देनी होती थी। इससे उन्हें अधिकतम 10,000 रुपये तक की ही बचत हो पाती थी।
अब क्या बदलाव हुआ है?
नई नीति के तहत अब महिलाएं अगर 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदती हैं, तो उन्हें 1% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें 7% की जगह सिर्फ 6% स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे उन्हें अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिलेगा फायदा
सरकार का यह नियम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खरीदी गई संपत्तियों पर लागू होगी।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
यह फैसला मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इस बैठक में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 37 को मंजूरी दे दी गई। स्टांप और पंजीयन विभाग की ओर से महिलाओं के लिए यह खास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।
नया नियम महिलाओं को कैसे लाभ देगा?, देखें लिस्ट
| प्रॉपर्टी कीमत | पहले स्टांप ड्यूटी | अब (महिलाओं के लिए) | बचत |
| ₹10 लाख | ₹70,000 | ₹60,000 | ₹10,000 |
| ₹50 लाख | ₹3,50,000 | ₹3,00,000 | ₹50,000 |
| ₹1 करोड़ | ₹7,00,000 | ₹6,00,000 | ₹1,00,000 |
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक बल
इस फैसले से महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने में प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

