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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार का आदेश रद्द

नई दिल्ली : बिलकिस बानो मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग शक्ति को हड़पने और शक्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है यानी मामले के 11 दोषी वापस जेल जाएंगे।

यह कहते हुए कि गुजरात सरकार दोषियों की सजा माफी के आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “वह राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुजरात राज्य दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सक्षम है।”

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