Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरैंस कंपनी पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

यमुनानगर: कंज्यूमर फोरम ने निवा बूपा इंश्योरैंस कंपनी पर 15 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। वहीं याचिकाकर्ता के इलाज पर आए खर्च को भी देने के आदेश दिए हैं। अंसल टाउन निवासी रेनू ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई थी कि उसने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। जोकि 11 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2023 तक मान्य थी। पांच लाख रुपए तक का इलाज इसमें कराया जा सकता था। दो जुलाई 2023 को उसे पेट में दर्द हुआ।

इलाज कराने के लिए इमरजेंसी में सिविल अस्पताल जगाधरी गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया। अल्ट्रासाउंड कराया और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। डॉक्टर ने फैटी लीवर और पीत्ते की समस्या बताई। वहां पर उसका इलाज चला। वहां पर उसकी सर्जरी हुई। उसका 46784 रुपए खर्च आया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। अब कंज्यूमर फोरम ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 46784 रुपए इलाज पर आए खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वहीं 15 हजार रुपए का कंपनी पर जुमार्ना लगाया है।

कुल 61784 रुपए देने होंगे। उधर, कंज्यूमर फोरम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर 10 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। वहीं इलाज पर आए खर्च की पूरी रकम देने के भी आदेश दिए हैं। तारापुरी कॉलोनी निवासी रुपक गुप्ता ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई कि उसने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। जोकि 17 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक मान्य थी। इसी बीच मार्च 2023 में उन्हें छाती में दर्द हुआ। वे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए।

वहां पर तीन दिन वे भर्ती रहे। अस्पताल ने 26650 रुपए का बिल बनाया। उन्होंने वे पैसे वहां पर जमा करा दिए। इस पैसे के लिए जब इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया तो कंपनी ने पैसे नहीं दिए। इस शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिए हैं कि इलाज पर लगे 26650 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। वहीं 10 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया। कुल 36650 रुपए याचिकाकर्ता को देने होंगे।

Exit mobile version