हरियाणा: पलवल जिला अदालत में एडिशनल सेशन जज प्रशांतराणा की पोक्सो फास्टट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ सौतेले पिता द्वारा किये गए रेप के मामले में आरोपी पिता को आखिरी साँस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने फैसले में पीड़ित को साढ़े दस लाख की आर्थिक मदद देने के अलावा आरोपी पिता पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के वकील राजेन्द्र खत्री ने बताया की ट्रायल के दौरान पीड़िता पर परिवार के लोगों ने समझौते का दबाब बनाया लेकिन पीड़िता अपने फैसले पर अडिग रही।