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कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख का ईनाम, गुप्त रखा जाएगा सूचना देने वाले का नाम : DC

यमुनानगर: उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार द्वारा एक लाख रु पये तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रु पए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रु पए जुर्माना का प्रावधान है।

पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रु पए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रु पये तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों से जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

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