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नूंह में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध, जिलाधीश Dhirendra Khadgata ने पारित किए आदेश

नूंह: जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (तिरेसठ) , विस्फोटक अधिनियम-1884 (चौरासी) व विस्फोटक नियमों व जिला मजिस्ट्रेट, नूंह के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश पारित कर ग्रीन पटाखों को छोड़कर संयुक्त और लड़ी पटाखों सहित अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।

इसके अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इससे भारी वायु और ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है। यह आदेश जिला में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश ने जारी आदेशों के तहत स्पष्ट किया है कि आने वाले सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के महीनों में वायु प्रदूषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती है।

उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए। जिलाधीश ने लोगों के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर आदेश पारित कर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है।

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