Last Updated: October 18, 2026

Dainik Savera Times Logo

कोर्ट में पेश नहीं हुए ध्रुव राठी, लंदन में होने की दी जानकारी

October 18, 2026

कोर्ट में पेश नहीं हुए ध्रुव राठी, लंदन में होने की दी जानकारी

Bailable Warrant Issued Against YouTuber Dhruv Rathee : गुरुग्राम। वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

शनिवार को सुनवाई के दौरान राठी के वकील ने अदालत को बताया कि वह लंदन चले गए हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते। यह मामला राठी के यूट्यूब चैनल पर मई 2018 में अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से जुड़ा है। इससे पहले अदालत ने उन्हें समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

ध्रुव राठी की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि राठी लंदन चला गया है, इस कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकता। आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दो दिन पहले कोर्ट ने राठी को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। पर ध्रुव राठी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे चले गया हैं, इस कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकते।

इसके बाद कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले अदालत की ओर से जारी समन का नोटिस गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित राठी के आवास के बाहर चस्पा किया गया था। यह मामला मई 2018 में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गया ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से जुड़ा है। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। अदालत को बताया गया था कि राठी सामान्य तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं।

इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि राठी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके आवास के बाहर समन चस्पा किया गया। शनिवार की सुनवाई में उनके अधिवक्ता ने लंदन में होने की जानकारी दी। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही अदालत के आगामी आदेश के अनुसार होगी।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें