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3 साल की नाबालिका से रेप के बाद हत्या मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला,आरोपी को हुई फांसी की सज़ा

गुरुग्राम: 3 साल की मासूम नाबालिका से रेप करने और उसकी निर्मम हत्या करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड व जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ साइबर सिटी कर थाना सैक्टर 65 में 11 नवम्बर 2018 में पास्को एक्ट व 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था।

दरअसल, मासूम बच्ची अपने घर के बाहर सहेलियों के साथ खेल रही थी, उसी वक्त मौका पाकर आरोपी सुनील ने बच्ची को 10 रुपए का लालच दिया और बहला फुसला कर उसको अपने साथ ले गया। उसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। आरोपी के खिलाफ जो सबूत मिले थे उसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से आरोपी सुनील बच्ची को साथ लेकर जा रहा था।

इसके अलावा पुलिस ने कई ऐसे एविडेंस जुटाए थे, जिसके आधार पर न्यायाधीश शशि चौहान कि कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। वही आरोपी के खिलाफ इसी तरह के और भी मामले सामने आए थे। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी फैसला दिया है।

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