गुरुग्राम: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, होमगार्ड इरफान तथा आबिद हुसैन (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आज दिनांक 06.03.2026 को माननीय न्यायालय श्रीमती रेणू राणा, एएसजे, नूंह की अदालत में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया है। यह चालान धारा 7, 7ए, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 308(2) बीएनएस के अंतर्गत दाखिल किया गया है।
मामले के अनुसार, आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार तथा होमगार्ड आबिद हुसैन, थाना साइबर नूंह में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पति के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के दो मामलों की जांच में धाराएं कम करने तथा चालान शीघ्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। जांच के दौरान सतर्कता ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए होमगार्ड इरफान और आबिद हुसैन को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
इस मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपियों उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, होमगार्ड इरफान तथा आबिद हुसैन (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं तथा धारा 308(2) बीएनएस के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूर्ण होने के उपरांत आज संबंधित माननीय न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दी गई है।

