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अवैध डेयरियों पर निगम का शिकंजा, 44 को अंतिम नोटिस; 7 दिन का अल्टीमेटम

Civic Body Issues Final Notices to 44 Dairy Operators : करनाल। शहर में अवैध रूप से संचालित पशु डेयरियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। निगम ने 44 डेयरी संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इनमें 8 संचालक ऐसे हैं, जिन्होंने पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में निर्माण तो कर लिया है, लेकिन डेयरियां शहर से स्थानांतरित नहीं कीं। वहीं, 36 संचालकों ने आवंटित प्लॉट पर अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है।

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह ने चेतावनी दी है कि तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवैध डेयरियां सील की जाएंगी और नियमों के अनुसार प्लॉट भी जब्त किए जा सकते हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर डेयरियों को पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित नहीं करने अथवा आवंटित प्लॉट पर डेयरी का निर्माण नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आवंटन की शर्तों के अनुसार प्लॉट को पहले जमा कराई गई राशि सहित जब्त करने के साथ-साथ शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरी को सील किया जाएगा।

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह ने बताया कि शहर में पशु डेयरियों को व्यवस्थित करने और डेयरी संचालन से संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। जिन डेयरी संचालकों को पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार डेयरी संचालन शहर से कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ संचालकों ने अभी तक डेयरी स्थानांतरित नहीं की है, जबकि काफी संचालकों ने आवंटित प्लॉट पर निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया है।

ऐसे मामलों में अब अंतिम नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया जा रहा है। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि 8 ऐसे डेयरी संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में अपनी डेयरी का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन शहर में संचालित डेयरी को अभी तक कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित नहीं किया है। इन संचालकों को सात दिन के भीतर अपनी डेयरी शहर से पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में डेयरी स्थानांतरित नहीं करने पर शहर में चल रही संबंधित डेयरी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 36 ऐसे डेयरी संचालकों को भी अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में आवंटित प्लॉट पर अभी तक डेयरी का निर्माण नहीं किया है और न ही अपनी डेयरी को शहर से बाहर स्थानांतरित किया है। इन संचालकों को 7 दिन के भीतर आवंटित प्लॉट पर डेयरी का निर्माण शुरू कर निर्धारित शर्तों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि संबंधित संचालक निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं करते हैं, तो आवंटन की शर्तों के अनुसार उनके प्लॉट पहले जमा कराई गई राशि सहित जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शहर में अवैध रूप से संचालित उनकी डेयरियों को भी सील किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अंतिम नोटिस का उद्देश्य डेयरी संचालकों को नियमों का पालन करने और अपनी डेयरियों को निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करने का अंतिम अवसर देना है। इसके बाद नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थिति की जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में कुल 231 प्लॉट हैं। इनमें से फेज-1 और फेज-2 के तहत 137 प्लॉट ड्रॉ के माध्यम से डेयरी संचालकों को आवंटित किए जा चुके हैं। आवंटित प्लॉटों पर डेयरी निर्माण और शहर से डेयरियों के स्थानांतरण की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आवंटित प्लॉटों में से 63 डेयरियां शहर से पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 19 डेयरियां डीपीसी स्तर तक पहुंच चुकी हैं और 6 प्लॉटों पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं, 45 आवंटित प्लॉटों पर अभी तक डेयरी का निर्माण नहीं किया गया है। संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह ने अवैध डेयरी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वे बिना किसी देरी के शहर में चल रही अपनी डेयरियों को पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करें और आवंटित प्लॉट पर निर्माण से संबंधित सभी शर्तों को निर्धारित समय में पूरा करें। अंतिम नोटिस के बाद भी नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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