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अदालत ने सिविल इंजीनियर की हत्या मामले में आरोपी को दी उम्रकैद की सजा, दो भगोड़े घोषित

सोनीपत की अदालत ने इंजीनियर की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामले में दो आरोपी भगोड़े घोषित किए गए हैं और दो को बरी कर दिया गया है। गांव औरंगाबाद निवासी धर्मपाल ने 8 मई, 2016 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि उनका भतीजा राहुल (27) सिविल इंजीनियर था। उनके भतीजे की कंपनी बस स्टैंड के पास एक बिल्डिंग का निर्माण कर रही थी। घटना के दिन दोपहर को राहुल अपनी सेंट्रो कार में सवार होकर साइट पर जाने के लिए घर से निकला था। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने धर्मपाल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि राहुल की शादी गन्नौर में एक अनाथाश्रम संचालक की पुत्री के साथ करीब तीन वर्ष पहले हुई थी। हालांकि बाद में दोनों में मनमुटाव हो गया था। इसके चलते हत्या की वारदात से करीब चार माह पहले ही दोनों में तलाक हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में आरोपी विशाल, अमरदीप, मोहित, सतीश व नवीन को गिरफ्तार किया था। उनसे वारदात में प्रयुक्त तमंचा व गाड़ी बरामद कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि विशाल के परिवार की महिला राहुल की बोलचाल हो गई थी। विशाल उसे मना करता था। जिसकी रंजिश में उसने साथियों संग वारदात को अंजाम दिया था।

अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मोहित मुख्य आरोपी विशाल का दोस्त है। अदालत ने मामले में आरोपी विशाल और नवीन को भगौड़ा घोषित कर रखा है। वहीं अमरदीप व सतीश को बरी कर दिया गया।

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