Last Updated: October 7, 2026

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अदालत ने ‘POCSO Act’ के तहत एक महिला सहित 9 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

March 24, 2026

अदालत ने ‘POCSO Act’ के तहत एक महिला सहित 9 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने एक बेहद गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। यहां 13 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप करके होटल में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। फिर उस लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। मामले में कोर्ट ने होटल संचालक, दलाल महिला समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। पोक्सो एक्ट के आरोपी बीर सिंह, सोनू उर्फ सोनू खान, डिम्पल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरेन्द्र कुमार व एक महिला को अलग-अलग धारों में आजीवन कठोर कारावास व 14 लाख 9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना सदर थानेसर एरिया वासी रोशन लाल ने बताया कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग लडकी की दिमागी हालत ठीक नही है। 27 जनवरी 2020 को शाम के समय करीब 6.30 बजे उसकी लड़की अपने घर से दादी के घर गई थी लेकिन जब उन्होंने दादी के घर पता किया तो लडकी वहां नही पहुंची थी। उन्होंने काफी जगह तलाश किया लेकिन वह कहीं नही मिली। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक सत्या देवी द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान लडकी को बरामद किया गया।

लड़की की मेडिकल जांच करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश हेम राज की फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बीर सिंह, सोनू उर्फ सोनू खान, डिम्पल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरेन्द्र कुमार व एक महिला को दोषी करार देते हुए आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में आजीवन कठोर कारावास व अलग-अलग जुमार्ने की सजा सुनाई।

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