अंबाला( सत्यवान कैत) : शहर के जट्टां वाली गली निवासी सैयद अहमद खान की शिकायत पर पुलिस ने जग्गी कॉलोनी निवासी अमित कुमार पुत्र सुरजीत कुमार के खिलाफ 14 लाख रुपये लेने के बावजूद रजिस्ट्री न करवाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीडित, आरोपी अमित कुमार को पिछले कई वर्षों से जानता है।
एफआईआर के अनुसार अमित कुमार ने जुलाई 2017 में पीड़ित से अपनी संपत्ति बेचने के लिए संपर्क किया, जोकि स्पाटू रोड अंबाला सिटी में है तथा जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, जिसका कवर्ड एरिया 1178 वर्ग फीट है। उसने बताया कि इस संपत्ति पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं है। पीड़ित ने यह संपत्ति 14,00,000/- रुपये में खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की।
एफआईआर के अनुसार दिनांक 20.11.2017 को अमित कुमार ने गवाहों की उपस्थिति में 14,00,000/- रुपये में अपनी उपरोक्त संपत्ति को बेचने बारे एक समझौता किया। उक्त अनुबंध का मसौदा धर्मपाल डीड लेखक द्वारा तैयार किया गया था। अमित कुमार और उसके सामने उक्त अनुबंध की सामग्री को पढ़ा। अमित कुमार और सम्पत्ति क्रेता से दिनांक 20.11.2017 को बिक्री के समझौते की सामग्री को स्वीकार किया।
उसके बाद आरोपी अमित कुमार और सम्पत्ति क्रेता ने गवाहों की मौजूदगी में बिक्री के समझौते को लागू करने के समय, अमित कुमार ने 7,00,000/- बयाना राशि प्राप्त चेक के माध्यम से प्राप्त की। आरोपी अमित कुमार और सैयद अहमद खान द्वारा आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि उप रजिस्ट्रार अंबाला के कार्यालय में शेष राशि रजिस्ट्री के समय अदा कर देगा।
सैयद अहमद खान के अनुसार जरूरत का बहाना लगाकर दिनांक 18.04.2018 को अमित कुमार ने उससे 6,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया जिसके बाद पीड़ित दो चैकों के माध्यम से यह राशि उसे दे दी और इस तरह अमित कुमार को 14 लाख में से 13 लाख रुपए मिल गए।
दिनांक 20.04.2018 को उसने अमित कुमार से बकाया एक लाख लेकर रजिस्ट्री करवाने करने का अनुरोध किया। एफआईआर के अनुसार आरोपी अमित कुमार ने पीडित को रजिस्टरी करवाने के लिए तहसील कार्यालय बुलवाया लेकिन स्वयं नहीं पहुंचा।