Last Updated: November 6, 2026

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जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरटेल कंपनी को लगाई फटकार

March 28, 2024

जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरटेल कंपनी को लगाई फटकार

कैथल: जिला उपभोक्ता आयोग ने एक वकील की शिकायत पर एयरटेल मोबाइल कंपनी पर 100000 जुर्माना किया है। आदेश के मुताबिक यह 100000 की राशि एयरटेल द्वारा 45 दिन के अंदर दी जानी है। यदि एयरटेल ने यह राशि 45 दिन के अंदर नहीं दी तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कंपनी के सीईओ और चेयरपर्सन को एक महीने से लेकर तीन साल तक की सजा तथा 25000 रु पए से लेकर 100000 तक का जुर्माना हो सकता है। इस बारे में एडवोकेट आनंद प्रकाश गुप्ता और उनके पुत्न अभिषेक गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायत नंबर 182/ 21 दर्ज करवाई थी।

शिकायत में आंनद प्रकाश गुप्ता वकील ने कहा कि उन्होंने एयरटेल कंपनी से एक प्लान लिया था जिसमें एक पैसा प्रति सेकंड इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री की बात कही गई थी लेकिन कंपनी ने यह योजना बंद कर दी जिससे शिकायतकर्ता को बहुत परेशानी हुई। इस पर एयरटेल कंपनी के वकील के वकील ने दलील दी कि वह प्लान नहीं दी जा सकती क्योंकि यह प्लान बंद हो चुकी है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसे दूसरा नंबर दिया जा सकता है। इस पर उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, मेंबर सुमन राणा और सुनील मोहन त्रिखा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का बंद हुआ नंबर एिक्टवेट किया जाए। साथ ही एयरटेल कंपनी को 45 दिन के अंदर 100000 भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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