Last Updated: November 6, 2026

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महेंद्रगढ़ में डीटीपी ने अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर

September 15, 2026

महेंद्रगढ़ में डीटीपी ने अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर

DTP Demolishes Illegal Colony : महेंद्रगढ़। अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने सोमवार को कार्रवाई की। नारनौल से पहुंची विभागीय टीम ने नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र महेंद्रगढ़ की राजस्व संपदा महेंद्रगढ़ में चामधेरा रोड के साथ करीब डेढ़ एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

जिला नगर योजनाकार, नारनौल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के उपमंडल अधिकारी (सिविल) नारनौल पवन कुमार की अगुवाई में हुई कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर बनाए गए कच्चे सड़क नेटवर्क, 15 डीपीसी, चारदीवारी सहित अन्य अवैध निर्माण को हटाया। विभागीय स्टाफ की मौजूदगी में टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण एवं सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर जमीन को खाली कराया।

जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने बताया कि नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में विभागीय अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है। कृषि भूमि को रिहायशी अथवा व्यावसायिक उपयोग में लाने से पहले महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से नियमानुसार लाइसेंस एवं अनुमति लेना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी विकसित करने या निर्माण करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि संपत्ति डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और न ही वहां किसी प्रकार का निर्माण करें।

दिनेश सिंह ने कहा कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमति एवं नियमों की जानकारी भी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर ली जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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